हवाई मार्ग से नेपाल जाने/आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक पहचान दस्तावेज
वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट।
भारत सरकार/राज्य सरकार/भारत में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटो पहचान पत्र या भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव पहचान पत्र।
भारतीय दूतावास, काठमांडू द्वारा जारी आपातकालीन प्रमाणपत्र।
भारतीय दूतावास, काठमांडू द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र।
65 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को क्रमांक में उल्लिखित अनुमोदित पहचान दस्तावेजों की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। (i), (ii), (iii) और (iv)। हालांकि, उनके पास अपनी उम्र और पहचान की पुष्टि करने के लिए फोटो के साथ कुछ दस्तावेज होने चाहिए जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सीजीएचएस कार्ड, राशन कार्ड आदि।
15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निर्धारित प्रोफार्मा में स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर भारत और नेपाल के बीच यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है।
एक परिवार के मामले में (परिवार का मतलब पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे और माता-पिता) एक साथ यात्रा कर रहे हैं, क्र.सं. पर अनुमोदित पहचान दस्तावेज। (i), (ii), (iii) और (iv) परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह नहीं किया जाएगा यदि परिवार के वयस्क सदस्यों में से एक के पास क्रम संख्या पर निर्धारित पहचान दस्तावेजों में से एक है। ), (ii), (iii) और (iv)। हालांकि, परिवार के अन्य सदस्यों के पास फोटोग्राफ के साथ उनकी पहचान और परिवार के रूप में उनके संबंध जैसे सीजीएचएस कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी आईडी कार्ड आदि के कुछ प्रमाण होने चाहिए।
टिप्पणी
आधार कार्ड (यूआईडी) नेपाल/भटन की यात्रा के लिए स्वीकार्य यात्रा दस्तावेज नहीं है।
भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र भारत और नेपाल के बीच यात्रा करने के लिए स्वीकार्य यात्रा दस्तावेज नहीं है।
भारतीय दूतावास, काठमांडू द्वारा जारी किया गया आपातकालीन प्रमाणपत्र और पहचान प्रमाण पत्र भारत वापस यात्रा करने के लिए एकल यात्रा के लिए मान्य होगा।
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